भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत, प्रदेश में रहने वाली हर बेटी के जन्म पर उनके माता-पिता को 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है।
यह बॉन्ड 21 साल बाद मैच्योर होकर 2 लाख रुपये हो जाता है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना .
और उनकी शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभार्थी के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं
लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की बेटी का जन्म 2006 के बाद होना चाहिए। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी को अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: लाभार्थी का आधार कार्ड लाभार्थी की पत्नी का आधार कार्ड लाभार्थी की बेटी का जन्म प्रमाण पत्र परिवार की आय प्रमाण पत्र
भाग्य लक्ष्मी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करती है।
भाग्य लक्ष्मी योजना के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं: बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करती है। बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बेटियों की सामाजिक स्थिति में सुधार करती है।